देशभर के लाखों निवेशक ने सहारा समूह के विभिन्न निवेश स्कीम में निवेश किया था। कई सालों तक तक इंतजार के बाद अब उनके अपना पैसा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर अभी तक करीब 10 लाखों लोगों ने अपना पंजीकरण करा दिया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, निवेशकों का पैसा आवेदन करने के 45 दिनों के बाद लौटा दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल कि निवेशकों का पैसा उसे मिल गया, यह कैसे पता चलेगा। अगर आप भी सहारा समूह में निवेशक हैं तो हम आपको बता रहें हैं कि पैसा लौटने पर आपको कैसे पता चलेगा? आइए जानते हैं।
कैसे पता चलेगा कि मिल गया आपका पैसा
सहारा समूह में फंसे निवेशकों का पैसा जब उनके खाते में डाला जाएगा तो उसकी जानकारी SMS के जरिये दी जाएगी। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अगर सहारा का कोई निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल में अपने फंसे पैसे वापस पाने के लिए पंजीकरण करता है तो उसका दावा सही पाए जाने पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाता है। यह नंबर जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जा रहा है। ठीक उसी तरह से पैसा जमा करने पर यह जानकारी जमाकर्ता को एसएमएस के जरिये भेज दिया जाएगा।
इतने रकम के दावा के लिए पैन नंबर जरूरी
अगर कोई निवेशक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि का दावा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल वेबसाइट के अनुसार, अगर दावा 50 हजार या उससे अधिक का है तो अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा। इसके बिना दावा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने दिया था निर्देश
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि अबतक सहारा के सात लाख निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इसके तहत कुल 150 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है।