PF Withdrawal Rules : अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका भी ईपीएफओ के पास अकाउंट खुला होगा, जिसे हम पीएफ अकाउंट कहते हैं। पीएफ खाते में हर महीने कर्मचारी और कंपनी द्वारा कुछ राशि जमा की जाती है। यह पैसा कर्मचारी के रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा होता है। इस योगदान में से कुछ राशि पेंशन के लिए भी जाती है। लेकिन अगर बीच में आपको कुछ बहुत जरूरी काम पड़ जाए तो आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल भी सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप कब-कब पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है।
कब कर सकते हैं आंशिक निकासी
- स्वयं की या बच्चे की शादी के लिए
- मकान खरीदने के लिए
- चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के लिए
- मकान का रिनोवेशन कराने के लिए
- होम लोन का भुगतान करने के लिए
इनमें से अधिकांश आंशिक निकासी के लिए ईपीएफओ मेंबर को न्यूनतम पांच या सात वर्षों के लिए ईपीएफ सदस्य होना चाहिए।
पीएफ से आंशिक निकासी का प्रोसेस
स्टेप 1. आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
स्टेप 2. आपको आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। इस ओटीपी और कैप्चा को दर्ज करें।
स्टेप 3. आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। वेब पेज के ऊपरी दाएं भाग में आपको "ऑनलाइन सेवाएं" ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रॉल डाउन ऑप्शंस में से 'क्लेम' पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अब आपको EPFO से जुड़ा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके मेंबर डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी।
स्टेप 5. अब एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त होगा जिसमें कहा जाएगा कि क्लेम की गई राशि को EPFO द्वारा इस बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। अब आपको नियम और शर्तों के लिए 'हां' पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 6. अब आप ऑनलाइन क्लेम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक सेक्शन खुलकर आएगा, जिसमें आपको और डिटेल दर्ज करनी होगी।
स्टेप 7. यहां आपको अपना पता बताना होगा और स्कैन किया हुआ चेक और फॉर्म 15G जैसे कुछ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इस तरह ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए क्लेम सबमिट हो जाएगा।