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GST लागू होने से इन चीजों की कीमतों में आई कमी, टैक्स घटने से परिवारों की हुई बड़ी बचत

जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: June 24, 2024 18:11 IST
GST- India TV Paisa
Photo:FILE जीएसटी

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को लागू हुए 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। इसमें 17 स्थानीय टैक्स और फीस को शामिल किया गया था। पिछले सात वर्षों में देखा जाए तो कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी से टैक्स की दर में कमी आने से कई जरूरी सामान सस्ते हुए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक, जीएसटी लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है।

पीएम मोदी ने ट्वीट किया 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट किया कि 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से घरेलू सामान सस्ते हो गए हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया कि हमारे लिए सुधार 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन है। जीएसटी लागू होने के बाद घरेलू उपयोग के सामान बहुत सस्ते हो गए हैं। इससे गरीब और आम आदमी को काफी बचत हुई है। हम लोगों के जीवन को बदलने के लिए सुधारों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

इन प्रोडक्ट पर टैक्स बोझ घटा 

सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी आने से पहले आटे, दही एवं छाछ और शहद पर क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब शून्य हो गया है। वहीं, कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट पर 28 प्रतिशत, हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर 27 प्रतिशत टैक्स लगता था। जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है।

एलपीजी चूल्हा सस्ता हुआ

जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी करदाताओं की जिंदगी को आसान बनाना है। हम सिस्टम की जटिलताओं को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

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