Tax Benefit on Joint Home Loan: शहरों में अपना आशियाना बनाने के लिये प्राथमिक तौर पर आजकल होम लोन लेने को देखा जाता है, वहीं अगर आप भी घर बनाने के लिये होम लोन लेने की सोच रहें हैं तो आपको जॉइंट होम लोन से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें जान लेनी चाहिये। बता दें कि जॉइंट होम लेने के कई तरह के फायदे हैं, जिनमें से टैक्स छूट पहले नंबर पर है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि होम लोन पर टैक्स देने वाले लोग टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। आज हम आपको जॉइंट होम लोन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बतलाने वाले हैं।
जॉइंट होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट
बता दें कि टैक्सेशन एक्ट की कुछ धाराओं के तहत जॉइंट होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है, जिसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है। वहीं जॉइंट होम लोन के मामले में दोनों उधारकर्ता इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के जरिये इनकम टैक्स बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। बता दें कि इस पर ब्याज और मूलधन पर भी टैक्स की छूट दी जाती है, जहां उधारकर्ता ब्याज पर 2 लाख रूपये और मूलधन पर 5 लाख रुपये का फायदा ले सकते हैं।
टैक्स में क्लेम करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
बता दें कि यह टैक्स बेनिफिट आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उस लोन से खरीदी गयी प्रॉपर्टी के को-ऑनर होंगे, जहां यह शर्त आपको हर हाल में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जॉइंट होम लोन पर छूट तभी दी जाती है, जब आप लोन के डॉक्यूमेंटस में को- बॉरोअर के तौर पर पंजीकृत होंगे। दूसरी ओर अगर आपका नाम होम लोन के कागजों में को-बॉरोअर के रूप में शामिल नहीं है, तो आपको इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
इतनी मिलती है छूट, जानें इसके बारे में
- घर खरीदने या जिस वित्त वर्ष में लोन लिया गया है, उसके पांच सालों में नया घर पूरा बनवा लेने पर आपको धारा 24b के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
- 45 लाख रुपये तक के स्टाम्प वैल्यू वाली प्रॉपर्टी पर धारा 80EEA के तहत ब्याज पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी।
- अगर पजेशन पूरा होने के अगले 5 सालों तक प्रॉपर्टी नहीं बेची जाये तो आपको मूलधन में धारा 80 C के तहत 1.5 लाख रूपये की छूट मिलेगी।