विदेश यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है। इसके बिना आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट विदेश मंत्रालय जारी करता है। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको भी पासपोर्ट बनवाने की जरूरत महसूस हो रही है या आप विदेश की यात्र पर जाने वाले हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करना होगा। यानी आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। आइए, यहां समझ लेते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
भारत में नए पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ के तौर पर निम्न में से कोई डॉक्यूमेंट
- किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सक्रिय बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी
- पानी का बिल/बिजली का बिल
- चुनाव फोटो पहचान पत्र
- लैंडलाइन या पोस्टपेड मोबाइल बिल
- गैस कनेक्शन का प्रमाण
- पति या पत्नी के पासपोर्ट की फोटोकॉपी (पासपोर्ट का पहला और आखिरी पेज जिसमें परिवार का विवरण शामिल हो और आवेदक का नाम पासपोर्ट धारक के पति या पत्नी के रूप में दर्ज हो)
- लेटरहेड पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- नगर निगम या जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार या भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक की जन्म तिथि की पुष्टि करने वाले आधिकारिक लेटरहेड पर चाइल्ड केयर होम/अनाथालय के प्रमुख द्वारा दिया गया घोषणापत्र होने चाहिए।
जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर निम्न में से कोई डॉक्यूमेंट
सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों/संगठनों द्वारा जारी पॉलिसी बॉण्ड जिस पर आवेदक की जन्म तिथि अंकित हो। आवेदक के सेवा रिकॉर्ड का प्रमाण (सरकारी कर्मचारियों के मामले में) या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत सत्यापित/प्रमाणित। ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। चुनाव फोटो पहचान पत्र।
विवाह, तलाक और अलग होने का हो मामला तब
- अगर आवेदक विवाहित है या पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ना चाहता है तो ऐसे में विवाह प्रमाण पत्र या अनुलग्नक 'जे' के मुताबिक पति और पत्नी दोनों द्वारा सिग्नेचर किया हुआ ज्वाइंट फोटो डिक्लेयरेशन चाहिए।
- अगर जीवनसाथी का नाम हटाना हो तो तलाक आदेश/डिक्री के पेपर होने चाहिए। अगर जीवनसाथी का नाम बदलना हो तो पहले पति या पत्नी के नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह प्रमाण पत्र या अनुलग्नक 'जे' के मुताबिक पति और पत्नी दोनों द्वारा सिग्नेचर किया हुआ ज्वाइंट फोटो डिक्लेयरेशन चाहिए।
- विवाह/तलाक के बाद महिला आवेदकों द्वारा उपनाम बदलने के लिए अनुलग्नक 'जे' के मुताबिक पति और पत्नी दोनों द्वारा हस्ताक्षरित विवाह प्रमाण पत्र या ज्वाइंट फोटो डिक्लेयरेशन चाहिए। तलाक आदेश/डिक्री (अगर नाम/उपनाम परिवर्तन तलाक पर आधारित है) की जरूरत पड़ सकती है। विवाह के बाद नाम में पूर्ण परिवर्तन के मामले में, मानक नाम परिवर्तन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
नाबालिग हो आवेदक तब
पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, यह माना जाता है कि माता-पिता दोनों की सहमति उपलब्ध है, जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए। नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता के नाम पर वर्तमान पता प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर माता-पिता के पास पासपोर्ट है, तो माता-पिता के पासपोर्ट की मूल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी को पासपोर्ट सेवा केंद्र में ले जाने की सलाह दी जाती है। नाबालिग आवेदकों के लिए, दस्तावेजों को माता-पिता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। नाबालिग आवेदक 18 वर्ष की आयु हासिल करने तक गैर-ईसीआर (नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) के लिए पात्र है।
ईसीआर/ईसीएनआर
ईसीआर का मतलब है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और ईसीएनआर का मतलब है नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ईसीआर कैटेगरी में आने वाले आवेदकों के पासपोर्ट में ईसीआर स्टेटस प्रिंट की जाएगी। गैर-ईसीआर कैटेगरी में आने वालों के लिए, पासपोर्ट में कोई विशेष उल्लेख नहीं होगा। गैर-ईसीआर (पहले ईसीएनआर) स्टाम्प लगाने की प्रथा बंद कर दी गई है।