इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को विवाद से विश्वास योजना के तहत टैक्स बकाया का निर्धारण करने और ब्याज और जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की तय तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गई है।
ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान
खबर के मुताबिक, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है। विवाद से विश्वास (योजना) भारत सरकार (जीओआई) द्वारा लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों को खत्म करने का एक प्रयास है। विवाद से विश्वास योजना डायरेक्ट टैक्स टैक्स से जुड़े पुराने मुद्दों को सुलझाने में मदद करती है और करदाताओं को कारोबार के संचालन में समय और संसाधन लगाने की सुविधा देती है।
तब 110 प्रतिशत टैक्सपेयर को भुगतान करना होगा
सर्कुलर के मुताबिक, 1 फरवरी, 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित टैक्स मांग का 110 प्रतिशत टैक्सपेयर को भुगतान करना होगा। इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है/अपील दायर की गई हैं। इसमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपीलें) शामिल हैं। चाहे वे करदाता या कर अधिकारियों की तरफ से दायर की गई हों। इसमें वे मामले शामिल हैं, जो 22 जुलाई, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के सामने पेंडिंग हैं।
कई डायरेक्ट टैक्स मांगों पर विवाद चल रहा
बता दें कि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की लगभग 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स मांगों पर विभिन्न कानूनी प्लेटफॉर्म पर विवाद चल रहा है। विवाद से विश्वास योजना, 2024 की घोषणा 23 जुलाई को पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। योजना 1 अक्टूबर, 2024 से अमल में आई।