Highlights
- FSSAI ने बताया कि यह बताना जरूरी है कि वह मांसाहारी है या शाकाहारी।
- शाकाहार या मांसाहार की मात्रा चाहें जितनी भी हो, उसकी जानकारी देना जरूरी
- प्रत्येक पैकेज पर इस बारे में बताने वाला एक प्रतीक और रंग कोड होना चाहिए
यदि आप मांसाहार से परहेज करते हैं और होटल में खाना खाने जा रहे हैं या फिर केक और पेस्ट्री का मजा ले रहे हैं। तो आपको खाद्य नियामक FSSAI की बात जरूर सुन लेनी चाहिए। FSSAI ने साफ किया है कि चाहें शाकाहार या मांसाहार की मात्रा चाहें जितनी भी हो, उसकी जानकारी देना हर दुकानदार के लिए जरूरी होगा।
FSSAI ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। FSSAI ने कोर्ट को बताया कि किसी भी खाद्य पदार्थ के बारे में यह बताना जरूरी है कि वह मांसाहारी है या शाकाहारी। एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य पदार्थ में उपयोग किए गए घटक का प्रतिशत चाहे जितना हो, मांसाहारी भोजन के प्रत्येक पैकेज पर इस बारे में बताने वाला एक प्रतीक और रंग कोड होना चाहिए।
पेस्ट्री में अंडा तो लगाना होगा लाल निशान
FSSAI ने साफ किया है कि भले ही खाने पीने के सामान में नाम मात्र का मांसाहार प्रयोग किया गया है, तब भी उसके पैकेट पर मांसाहार की जानकारी देनी होगी। अक्सर ऐसे मामले केक पेस्ट्री के संबंध में सामने आते हैं, जिन्हें लेकर शाकाहारियों में खासा असमंजस रहता है। इसके अलावा कई फास्टफूड और दवाइयों में भी शाकाहार और मांसाहार का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है।
होटलों पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई
एफएसएसएआई ने आगे कहा कि ‘‘शाकाहारी या मांसाहारी की घोषणा’’ के संबंध में पांच अप्रैल को एक आदेश भी पारित किया गया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को इस बारे में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।