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मोबाइल ग्राहकों को आपदा के वक्त में Free में मिलेगी ये सर्विस, ट्राई ने की राहत भरी घोषणा

‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं।

Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: December 07, 2022 13:52 IST
Smartphone User- India TV Paisa
Photo:FILE Smartphone User

प्राकृतिक या मानवीय आपदा के वक्त आपके पास सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जरूरी होता है। एक छोटी सी जानकारी आपकी जान बचा सकती है। यही ध्यान में रखते हुए दूरसंचार नियामक ट्राई ने एक बड़ी राहत दी है। ट्राई ने कहा है कि किसी आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 'कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल' (CAP) के जरिये भेजे जाने वाले एसएमएस पर दो पैसे का शुल्क नहीं लगेगा। 

हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी न होने पर CAP के तहत भेजे जाने वाले SMS पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क लगाएंगे जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया। यह प्रावधान आपदा या सामान्य स्थितियों में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए है। 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2022 में 69वां संशोधन जारी कर यह व्यवस्था की है। इसके मुताबिक ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं। 

ट्राई ने कहा, ‘‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक अलर्ट या संदेश भेजने के महत्व के मद्देनजर प्राधिकरण का निर्णय है कि उन एसएमएस/सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या संदेशों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जो आपदा के समय, आपदा की सूचना से पहले या आपदा की चेतावनी के बाद जारी किए गए हों।’’ 

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