Highlights
- शराब पीकर वाहन चालाने पर 6 महीने तक की कैद और/या 10000 तक का जुर्माना
- एंबुलेंस की राह में बाधा पहुंचाने पर 10000 रुपये का चालान
- हेलमेट पर बीआईएस मार्क नहीं है, तो 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान
देश में ट्रैफिक के नियम लगातार सख्त होते जा रहे हैं। नए मोटरव्हीकल एक्ट में प्रावधान और भी सख्त किए गए हैं और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। अब आपको सिर्फ लाइसेंस और आरसी न होने पर ही चालान नहीं भरना होता है, बल्कि कई ऐसे नियम हैं जिसमें आपको पूरे कागजात होने पर भी मोटा चालन भरना पड़ जाता है। नियम इतने कड़े हैं कि यदि आप बीआईएस मार्क के बिना हेलमेट पहनते हैं या फिर सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाते हैं, तो सिर पर हेलमेट होने पर भी चालान कटता है। आइए जानते हैं उन प्रावधानों के बारे में, जिनकी जानकारी आपको मोटे चालान से बचा सकती है।
हेलमेट से जुड़े चालान के नियम
- दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य
- हेलमेट न पहनने पर 2000 रुपये का चालान कट सकता है
- यदि 4 साल से अधिक उम्र का बच्चा बैठता है तो उसके लिए हेलमेट जरूरी
- सवार दोपहिया चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं पहनता है, तो भी 1000 का चालान
- हेलमेट पर बीआईएस मार्क नहीं है, तो 1000 रुपये के अतिरिक्त चालान
चप्पल पहनने पर भी चालान
- दोपहिया चलाते वक्त जूते और फुल पैंट पहनना जरूरी, नहीं तो कट सकता है चालान
- शराब पीकर वाहन चालाने पर 6 महीने तक की कैद और/या 10000 तक का जुर्माना
- वाहन पर बच्चा है तो रफ्तार को भी सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा
- चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
- वाहन से ओवरस्पीडिंग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना
- एंबुलेंस को जगह न देकर उसकी राह में बाधा पहुंचाने पर 10000 रुपये का चालान
- कार चलाते वक्स सीट बैल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना
- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर 2000 रुपये का चालान
- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर आपको 2000 रुपये का जुर्माना भरना होगा