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ITR filing करने का आज अंतिम दिन, आखिरी मिनट में ये गलतियां न करें

अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो अब समय बर्बाद नहीं करें। जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: July 31, 2024 12:29 IST
Income Tax Return - India TV Paisa
Photo:FILE आयकर रि​टर्न

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना किसी पेनाल्टी के आयकर रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कल से आप अपना ITR दाखिल कर सकेंगे, लेकिन कई लाभों से वंचित होना पड़ेगा, जैसे पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं मिलना और आय के अनुसार जुर्माना देना। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 6 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं और उनमें से लगभग 70% ने नई कर व्यवस्था को चुना है। लेकिन अगर आपने अपना ITR अभी तक दाखिल नहीं किया है और अब करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें। ऐसा नहीं करेंगे तो गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। हम आापको गलतियों से बचने के टिप्स दे रहे हैं। 

1. अन्य स्रोतों से अपनी आय की रिपोर्ट करना न भूलें: आम तौर पर, हम अपनी कर देयता (tax liability) की गणना करते समय केवल अपने वेतन, व्यवसाय/पेशे से आय और पूंजीगत लाभ (यदि कोई हो) का ही हिसाब रखते हैं। हालांकि, एक महत्वपूर्ण खंड है जिसे हम भूल जाते हैं। यानी अन्य स्रोतों से आय। इसमें आपके बचत खाते, सावधि जमा, आवर्ती जमा और बॉन्ड से ब्याज आय शामिल है।

2. अन्य स्रोतों से आय में स्टॉक, म्यूचुअल फंड और दोस्तों, परिचितों या अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी और से प्राप्त 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी मौद्रिक उपहार के माध्यम से पूरे वर्ष में प्राप्त कोई भी लाभांश आय भी शामिल है। इनका भी हिसाब रखना न भूलें।

3. अगर आपकी कुल वार्षिक आय 50,00,000 रुपये से अधिक है, तो आपको अनुसूची AL के तहत अपनी चल और अचल दोनों संपत्तियों का पूरा विवरण बताना होगा। इसमें इन संपत्तियों पर आपके द्वारा उठाए गए किसी भी दायित्व को भी शामिल किया जाना चाहिए।

4. अगर आप एनआरआई हैं, या विदेशी संपत्ति रखने वाले भारतीय हैं, तो आपको अपने आईटीआर के साथ अनुसूची एफए के तहत अपनी सभी विदेशी आय, संपत्ति, खातों और शेयरों का विवरण साझा करना होगा। ऐसा करना आवश्यक है, भले ही आपकी आय भारत में कर योग्य हो या नहीं।

5. अगर आप अपने एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) के अनुसार अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और गलत प्रविष्टियां देखते हैं, तो उन्हें अनदेखा न करें। फॉर्म 26AS के अनुसार अपना आईटीआर दाखिल करें, जो एआईएस का संक्षिप्त संस्करण है, और फॉर्म 16A और B, जो आपके नियोक्ता (पिछले और वर्तमान दोनों) द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन एआईएस में वापस जाकर त्रुटियों को चिह्नित करना याद रखें, अन्यथा आयकर विभाग आपकी आय की जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग के लिए आपको दंडित कर सकता है।

6. रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करना न भूलें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी आईटीआर फाइलिंग को अमान्य माना जाएगा। 

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