ब्रिटेन ने मंगलवार को चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक पर 1.27 करोड़ पाउंड (लगभग 130 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना बच्चों से जुड़ी निजी जानकारी के वैध तरीके से उपयोग करने में विफल रहने समेत आंकड़ा संरक्षण कानून के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
सूचना नियामक सूचना आयुक्त कार्यालय (आईसीओ) का अनुमान है कि टिकटॉक ने 2020 में 13 साल की उम्र के 14 लाख बच्चों को अपने मंच के उपयोग की अनुमति दी। हालांकि, कंपनी का खुद का नियम इस उम्र के बच्चों को टिकटॉक पर खाता खोलने की अनुमति नहीं देता।
ब्रिटेन के आंकड़ा संरक्षण कानून के अनुसार 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सूचना सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने वाले संगठनों के पास उनके माता-पिता या देखभाल करने वालों की सहमति होनी चाहिए। ब्रिटेन के सूचना आयुक्त जॉन एडवर्ड्स ने कहा कि हमने कानून के जरिये सुनिश्चित किया है कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में उतने ही सुरक्षित हैं जितने भौतिक दुनिया में हैं।
टिकटॉक ने उन कानूनों का पालन नहीं किया।’’ उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने में विफल रहने को लेकर हमने 1.27 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया है।