Tax Planning Mistakes: मार्च का महीना टैक्स प्लानिंग के लिए काफी जरूरी माना जाता है। 31 मार्च तक आप तय जगह पर निवेश करके सरकार द्वारा दी जाने वाली टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन टैक्स प्लानिंग में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं आप टैक्स छूट के लाभ से दूर रह सकते हैं। आइए जानते हैं।
80C का लाभ न लेना
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट आम निवेशकों को दी जाती है। ऐसे में आपको टैक्स प्लानिंग के लिए 80C की छूट का पूरी से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, एनएससी, और एससीएसएस जैसी योजनाओं में निवेश करके आप इस छूट को पा सकते हैं।
इश्योरेंस में निवेश
कई बार लोग टैक्स प्लानिंग के चक्कर में जल्दबाजी में मार्च के महीने में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। इसका फाइनेंस पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलत जगह पर निवेश होने के कारण आपको रिटर्न भी काफी कम मिलता है। ऐसे में आपको टैक्स प्लानिंग के लिए कभी भी जल्दबाजी में इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। वहीं, अगर आप टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो पहले प्लानिंग कर लें।
क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस प्रीमियम
कई लोग सेविंग्स होते न हुए भी केवल टैक्स बचाने के लिए क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं। ऐसे में सेविंग न होने के कारण कई लोग क्रेडिट कार्ड के बिल में डिफॉल्ट कर देते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इसके कारण कई लोगों को टैक्स बचाने की जगह ब्याज के रूप में ज्यादा पैसों का भुगतान करना पड़ जाता है। इस वजह से पैसे होने पर ही निवेश करना चाहिए।
बिना प्लान के टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना
अगर आप अपनी इनकम पर टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिना प्लानिंग के टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में निवेश करने पर आप कई महत्वपूर्ण टैक्स छूट से वंचित रह सकते हैं। इस वजह से हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ ही टैक्स सेविंग करनी चाहिए।