Highlights
- विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरी थी
- दिल्ली से महाराष्ट्र के नासिक जा रहा स्पाइसजेट का विमान
- ऑटोपायलट संबंधी खराबी आई जिस वजह से विमान बीच रास्ते से लौट आया
Spicejet का दिल्ली से महाराष्ट्र के नासिक जा रहा एक विमान बृहस्पतिवार सुबह तकनीकी खामी के बाद बीच रास्ते से लौट आया। विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से उड़ान भरी थी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया, ‘‘स्पाइसजेट के दिल्ली से नासिक जा रहे विमान में बृहस्पतिवार को रास्ते में ही ऑटोपायलट संबंधी खराबी आई जिस वजह से विमान बीच रास्ते से लौट आया।’’ इससे पहले भी स्पाइसजेट के विमानों में खराबी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। विमानन सुरक्षा नियामक ने 27 जुलाई को आदेश दिया था कि एयरलाइन आठ सप्ताह तक अधिकतम 50 फीसदी उड़ानों का संचालन करेगी।
शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 15 फीसदी टूटा
विमानन कंपनी स्पाइसजेट का शेयर बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में करीब 15 फीसदी टूट गया। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि जून तिमाही में उसे 789 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 14.65 फीसदी टूटकर 39.60 रुपये पर आ गया हालांकि बाद में इसने कुछ भरपाई की और यह 43.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था जो 6.03 फीसदी की गिरावट दर्शाता है। स्पाइसजेट ने बुधवार को जानकारी दी थी कि जून तिमाही में उसे 789 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। जून 2021 में उसे 729 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। विमानन कंपनी वित्तीय संकट का सामना कर रही है और पिछले कुछ महीनों में उसके विमानों में खामियों की घटनाओं के चलते नागर विमानन महानिदेशालय ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
डीजीसीए ने दो और विमानों का पंजीकरण रद्द किया
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को स्पाइसजेट के दो और बोइंग-737 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इसके साथ ही अगस्त में किफायती सेवाएं देने वालही एयरलाइन के छह बोइंग-737 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 31 अगस्त को अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण (आईडीईआरए) के तहत बोइंग 737-800 विमान वीटी-एसपीयू और बोइंग 737-900ईआर विमान वीटी-एसजीक्यू का पंजीकरण रद्द किया गया है। केपटाउन संधि के तहत, अगर कोई चूक होती है, तो पट्टा देने वाले और ऋणदाता, पट्टे पर दिए गए विमान का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध आईडीईआरए के तहत किए जाते हैं।