Highlights
- पुलिस को मामले की जांच 24 मई तक करने का आदेश
- एयरलाइन के शेयर हस्तांतरण में अनियमितता बरतने का आरोप
- निचली अदालत ने पिछले महीने अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया था
नई दिल्ली। स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को मामले की जांच 24 मई तक पूरा करने और अजय सिंह को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने पिछले महीने सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
पुलिस के के साथ सहयोग करेंगे
अजय सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह कोविड आइसोलेशन के कारण कोर्ट की सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ थे। इस कारण निचली अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। वह इस गलत आरोप को झूठा साबित करने के लिए पुलिस जांच में पूरा सहयोग देते रहेंगे। अजय सिंह का मानना है कि मामला दीवानी प्रकृति का है और पुलिस में शिकायत करना गैर-कानूनी है।
क्या है पूरा मामला
अजय सिंह पर एयरलाइन के शेयर हस्तांतरण में अनियमितता बरतने का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा था कि मामला गंभीर हैं ऐसे में अजय सिंह को जमानत नहीं मिलनी चाहिए।