बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स कंपनी एजीआई ग्रीनपैक पर सटीक, पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी देने में विफल रहने के चलते स्टॉक एक्सचेंजों को गलत जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी के आदेश में कंपनी पर भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंटेनर ग्लास बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास (HNG) के अधिग्रहण के सौदे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। IANS की खबर के मुताबिक, यह पाया गया कि एजीआई ग्रीनपैक 31 अक्टूबर, 2022 और 16 मार्च, 2023 को एक्सचेंजों को किए गए खुलासे के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का खुलासा करने में भी विफल रही।
जानकारी का खुलासा करने में विफल
खबर के मुताबिक, सेबी ने कहा कि कंपनी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस, AGI द्वारा CCI को दायर आवेदन में संशोधन प्रस्तुत करने और AGI और HNG के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी देने वाले CCI आदेश से संबंधित मुकदमे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रही। अप्रैल और अक्टूबर 2023 के बीच, AGI के शेयर में 236 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई।
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना
AGI द्वारा HNG का अधिग्रहण देश में कंटेनर ग्लास उद्योग में इसे सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए किया गया था। हालांकि, CCI ने प्रथम दृष्टया राय बनाई कि प्रस्तावित लेनदेन से संबंधित बाजारों में प्रतिस्पर्धा (AAEC) पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। SEBI के आदेश से पहले, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन ने कहा था कि AGI ने CCI की मंजूरी के बारे में आंशिक और कपटपूर्ण खुलासा किया है।
सेबी परिणामी कार्रवाई शुरू कर सकता है
इस आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर जुर्माने की उक्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, सेबी परिणामी कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिसमें जुर्माने की उक्त राशि और उस पर ब्याज की वसूली के लिए सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 28ए के तहत वसूली कार्यवाही शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री भी की जा सकती है।