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सेबी ने डीमैट, Mutual Fund खाते के लिए नामांकन के नियम में ढील दी, जानें क्या किया बदलाव

बाजार नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: June 10, 2024 21:15 IST
Sebi- India TV Paisa
Photo:FILE सेबी

पूंजी बाजार नियामक SEBI ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की स्थिति में डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगाने (फ्रीज करने) का नियम सोमवार को खत्म कर दिया। इसके अलावा भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक अब लाभांश, ब्याज या प्रतिभूतियों को भुनाने जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही निवेशक ‘नामांकन का विकल्प’ न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या आरटीए (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के हकदार होंगे। 

30 जून की समयसीमा तय की थी

इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी। नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी। हालांकि, सेबी ने सोमवार को जारी परिपत्र में कहा कि अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है।

‘नामांकन का विकल्प’ देने की व्यवस्था जारी रहेगी

बाजार नियामक ने कहा कि सूचीबद्ध कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा। इसके साथ ही सेबी ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट खातों/ म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से ‘नामांकन का विकल्प’ देने की व्यवस्था जारी रहेगी। 

नामांकन का विकल्प देने का प्रारूप जारी किया

नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा है कि वे डीमैट खाताधारकों या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिये पाक्षिक आधार पर संदेश भेजकर ‘नामांकन का विकल्प’ अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करें। विवरण को अद्यतन करने के लिए नामित व्यक्ति का नाम, नामित व्यक्ति की हिस्सेदारी और आवेदक के साथ संबंध के बारे में बताना होगा। सेबी ने डीमैट खाते और एमएफ फोलियो में नामांकन का विकल्प देने और नामांकन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया है।

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