Highlights
- आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की योजना नहीं: राजस्व सचिव
- 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं 20 जुलाई तक
- पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी
ITR Alert: अगर आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो अब देर नहीं करें। राजस्व सचिव ने साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेडलाइन 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि हमें उम्मीद है कि 31 जुलाई तक अधिकांश रिटर्न भर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया हैं। रिटर्न की तारीख नजदीक आने के साथ रिटर्न भरने वालों की संख्या में तेजी आ रही है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष (2020-21), लगभग 5.89 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर (आयकर रिटर्न) एक्सटेंडेड डेडलाइन 31 दिसंबर, 2021 तक दाखिल किया था।
लोग आखिरी दिन तक करते हैं इंतजार
उन्होंने कहा, रिटर्न भरने के मामले में लोगों की सोच टालने वाली होती है। वे सोचते हैं कि रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जब इस बारे में तस्वीर साफ है तो रोजाना 15 लाख से 18 लाख रिटर्न भरे जा रहे हैं। जल्द ही यह 25 लाख से 30 लाख हो जाएगा। वैसे भी आमतौर पर रिटर्न फाइल करने वाले रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं। पिछली बार 9 से 10 प्रतिशत रिटर्न अंतिम दिन दाखिल हुए थे। अंतिम दिन 50 लाख से अधिक रिटर्न भरे गए थे। इस बार, मैंने अपने लोगों को 1 करोड़ के लिए तैयार रहने के लिए कहा है।
रिटर्न भरना हुआ आसान
I-T नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष का ITR दाखिल करने के लिए अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने 7 प्रकार के आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हैं। इसका चुनाव आयकर दाता अपनी आय और पेशे के आधार पर करते हैं। बजाज ने कहा कि टैक्सपेयर्स से फीडबैक मिल रहा है कि रिटर्न फॉर्म फाइल करना बहुत आसान हो गया है। रिफंड भी बहुत कम समय में मिल रहा है। पूर्व में 50,000 लोग रोजाना आयकर रिटर्न भरते थे और अब यह संख्या बढ़कर 20 लाख हो गयी है। मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में रिटर्न की संख्या बढ़ेगी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के मकसद से पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी थी।