इनकम टैक्स रिटर्न करने की तारीख आने वाली है। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को टैक्स भरना पड़ता है। इनकम टैक्स का प्रावधान एक्ट, 1961 के तहत किया गया है। लेकिन क्या आप देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जानते हैं, जहां रहने वाले लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आइए जानते हैं कि ये राज्य कौन सा हैं और यहां के लोग टैक्स क्यों नहीं भरते हैं।
भारत के इस इकलौते राज्य का नाम है सिक्किम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार, सिक्किम में रहने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के बाहर रखा गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है।
सिक्किम के लोग क्यों नहीं भरते टैक्स?
भारत में सिक्किम का विलय सन 1975 में हुआ था। सिक्किम इस शर्त के साथ भारत का हिस्सा बना था कि वो अपने पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को पहले की तरह ही मेंटेन करेगा। और भारत सरकार ने इस शर्त को मान लिया था। इसलिए सिक्किम के अपने अलग टैक्स नियम हैं, जो कि साल 1948 में बनाए गए थे। सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल 1948 के तहत सिक्किम में रहने वाले किसी भी निवासी को भारत सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता है।
साल 2008 में मिली थी पूरी छूट
साल 2008 में सिक्किम के लोगों को टैक्स से पूरी तरह से छूट मिली थी। सिक्किम से जरूरी टैक्स कानून भी हटा लिए गए थे। वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स एक्ट में एक अलग section 10 (26AAA) जोड़ा गया था। यह कानून कहता है कि सिक्किम के निवासियों को भारत सरकार को टैक्स नहीं देना होगा। इसमें सेक्शन 371 (F) भी जोड़ा गया था जो कि सिक्किम के लोगों को मिले विशेष दर्जे को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सिक्किम के 94 प्रतिशत लोगों को टैक्स में छूट दे दी। जबकि यहां रहने वाले कुछ विशेष परिवार ऐसे भी थे, जिन्हें टैक्स के दायरे में रखा गया था।