गुरुग्राम के एक डेवलपर पर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। रेरा ने दीन दयाल जन आवास योजना (डीडीजेएवाई) से संबंधित एक परियोजना के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए डेवलपर पर इतना जुर्माना लगाया है। भाषा की खबर के मुताबिक, रियल्टी फर्म यशवी होम्स गुरुग्राम के सेक्टर-3, फरुखनगर में डीडीजेएवाई के तहत ‘गोल्डन गेट रेजिडेंसी’ नाम की आवासीय परियोजना विकसित कर रही है।
इस वजह से डेवलपर को लगा जुर्माना
खबर के मुताबिक, रेरा ने बुधवार को बयान में कहा कि इस नीति को डीडीजेएवाई 2016 के नाम से जाना जाता है जबकि कंपनी के विज्ञापन में इसे डीडीजेएवाई 2024 के रूप में दिखाया गया है। यह गलत और भ्रामक है। साथ ही यशवी होम्स के प्रमोटर ने परियोजना की रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट की डिटेल भी विज्ञापन में नहीं दिया था जबकि निर्धारित नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन और विज्ञापन में अंतर
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के समय प्रमोटर ने परियोजना के लेआउट में स्कूल, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट जैसी सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं किया है जबकि विज्ञापन में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा रेरा अधिनियम 2016 की धारा 13(1) के तहत कोई भी प्रमोटर किसी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन की लागत का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकता है लेकिन किस्तों की मांग पहले ही कर दी गई थी।
पिछले साल देश के सात प्रमुख शहरों में 4 करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत के घरों की बिक्री में 75 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई। सात प्रमुख शहरों में से दिल्ली-एनसीआर में सबसे अधिक तेजी रही और यहां लक्जरी घरों की बिक्री में लगभग तीन गुना उछाल आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक, कैलेंडर वर्ष 2023 में चार करोड़ रुपये या उससे अधिक कीमत के 12,935 घरों की बिक्री हुई जबकि साल 2022 में यह संख्या 7,395 इकाई थी।