RBI Policy: अगर आपको गलत क्रेडिट स्कोर के कारण लोन मिलने में पेरशानी हो रही और आपकी शिकायत क्रेडिट स्कोर ब्यूरो नहीं सुन रहा है तो आप इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जल्द कर पाएंगे। क्रेडिट स्कोर ब्यूरो के खिलाफ शिकायतों के लिए जल्द आरबीआई की निगरानी वाला शिकायत निवारण तंत्र काम करना शुरू होगा। आरबीआई पॉलिसी की घोषणा करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा शुक्रवार को की।
सीधे RBI के पास शिकायत दर्ज कराएं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे CIBIL, Experian, Equifax आदि के साथ समस्या वाले व्यक्ति सीधे केंद्रीय बैंक के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आज आरबीआई गवर्नर ने यह घोषणा की।
30 दिन दर्ज करा सकेंगे शिकायत
क्रेडिट सूचना कंपनियां जिन्हें आमतौर पर क्रेडिट ब्यूरो कहा जाता है, बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों का डेटा इक्टठा करती है। इन आंकड़ों के आधार पर ये किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर जारी करती है। इसी आधार पर कोई व्यक्ति अच्छा उधारकर्ता या बुरा उधारकर्ता बनता है। हालांकि, ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध जानकारी गलत हो और परिणामस्वरूप गलत क्रेडिट स्कोर 30 दिनों के भीतर ठीक न किया गया हो। अब अगर क्रेडिट ब्यूरो 30 दिन के अंदर अपनी गलती नहीं सुधार करता है तो आप इसकी शिकायत सीधे RBI के पास कर सकते हैं।
लोकपाल योजना का किया गया विस्तार
रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना-2021, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि वाले ट्रांजैक्शन को कवर करती है। इसको अधिक व्यापक बनाने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी इसके दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। यह सीआईसी के खिलाफ शिकायतों के लिए एक मुक्त वैकल्पिक निवारण तंत्र प्रदान करेगा। इसके अलावाए स्वयं सीआईसी द्वारा आंतरिक शिकायत निवारण को मजबूत करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है।