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RBI ने RBL बैंक पर लगाया 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है कारण

केंद्रीय बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कई सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।

Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: March 21, 2023 8:30 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:FILE RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीएल बैंक लि. पर 2.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इस जुर्माने के पीछे कर्ज वसूली एजेंट से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करना प्रमुख कारण बताया है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से इसका कोई संबंध नहीं है। 

आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि जुर्माना आंतरिक ओम्बुड्समैन योजना, 2018, बैंकों के लिये निष्पक्ष गतिविधियां संहिता, बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालन, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सेवा की आउटसोर्सिंग और वसूली एजेंट से संबंधित आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से जुड़ा है। हालाँकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि से संबंधित नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर है। 

इन सहकारी बैंकों पर भी चला हंटर 

इस बीच, केंद्रीय बैंक ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कई सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। जिन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें सोलापुर (महाराष्ट्र) का लोकमंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब) का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायसेन (मध्य प्रदेश) का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर (मध्य प्रदेश) का स्मृति नागरिक सहकारी बैंक, मुंबई का रायगढ़ सहकारी बैंक, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन बैंकों पर जुर्माना नियमों के अनुपालन के स्तर पर खामियों को लेकर लगाया गया है। 

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