Friday, November 22, 2024
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ये 9 बैंक कर रहे थे गलत काम, RBI ने दिया दंड, गुजरात MP और झारखंड जैसे कई राज्यों में हैं शाखाएं

RBI ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

Edited By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: November 15, 2022 13:35 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:FILE RBI

बैंकों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों का पालन न करने के कारण देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे बैंकों पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के राडार पर आने वाले इन बैंकों में सहकारी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इन 9 सहकारी बैंक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि इन नियमों का संबंध ग्राहकों से लेनदेन से जुड़ा नहीं है। 

इन 9 बैंकों पर लगा जुर्माना 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 9 बैंकों को विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया है। इन नौ सहकारी बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन बैंकों में बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) शामिल है, इस बैंक पर सबसे अधिक 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लिस्ट में गुजरात का संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड भी शामिल है, इस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

ये बैंक भी नियमों के उल्लंघन में शामिल

नियमों का उल्लंघन करने वाले इन बैंकों में मध्य प्रदेश का जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित और झारखंड का जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड भी शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भी इस लिस्ट में शामिल है। इन तीनों बैंकों पर रिजर्व बैंक ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, मध्य प्रदेश के एक और बैंक कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और ओडिशा के केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही गुजरात के नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

ग्राहकों से नहीं है जुर्माने का संबंध 

आरबीआई ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

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