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RBI के रडार पर आया ये बैंक, लगा 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI के रडार पर अब एक और बैंक आ गया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के चलते ये कार्रवाई की है। कुल 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Edited By: India TV Business Desk
Published on: November 28, 2022 23:59 IST
RBI ने एक बैंक पर लगाया 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना- India TV Paisa
Photo:FILE RBI ने एक बैंक पर लगाया 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना

RBI हमेशा बैंको पर नजर बनाकर रखता है। जब भी कोई बैंक नियमों का उल्लघंन करते हुए पाए जाते हैं तब केंद्रीय बैंक उनके उपर भारी जुर्माना लगा देता है। इस बार जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक रडार पर आया है। 

1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक मुंबई पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें बिलों की छूट से संबंधित निर्देश का उल्लंघन भी शामिल है। आरबीआई ने बयान में कहा कि जोरोस्ट्रियन बैंक प्रतिबंधित साख पत्र (एलसी) और नियमों के प्रावधानों पर अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। बैंक ने अंतर्निहित लेनदेनों/दस्तावेजों की वास्तविकता को स्थापित किए बिना साख पत्रों के तहत आवास बिलों को भुनाया और आठ वर्षों की अवधि के लिए अभिलेखों को अच्छी स्थिति में संरक्षित करने में भी सफल नहीं हो पाया है। 

एक और बैंक पर लगा 20 लाख का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, लखनऊ पर गैर-निष्पादित संपत्तियों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने पांच अन्य सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।

इन बैंको पर भी लग चुका है जुर्माना

हाल ही में बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा था। इसके अलावा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

वहीं, कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। 

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