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RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका अकाउंट तो नहीं है इसमें

आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

Edited By: Sunil Chaurasia
Published : Nov 13, 2024 6:04 IST, Updated : Nov 13, 2024 6:04 IST
95.8 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी राशि प्राप्त करने के होंगे हकदार
Photo:REUTERS 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी राशि प्राप्त करने के होंगे हकदार

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सख्त कदम उठाते हुए एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। जी हां, आरबीआई ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा कि दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। 

बैंक में जमा ग्राहकों के पैसों का क्या होगा

इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। परिसमापन पर, बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता (ग्राहक) जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। 

95.8 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार

आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। 

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों के तहत हुई कार्रवाई

दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस रद्द करने के संबंध में आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने बैंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का हवाला दिया। आरबीआई ने कहा कि दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन करने में असफल रहा। 

ग्राहकों के हितों के लिए नुकसानदायक था बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस कार्रवाई को लेकर आगे कहा, “बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।”

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