आज कल मोबाइल एप के माध्यम से झटपट कर्ज देने का धंधा काफी तेजी से फलफूल रहा है। ये कंपनियां आसानी से कर्ज तो बांट देती हैं। फिर अपने उटपटांग नियमों और महंगे कर्ज के साथ आम लोगों को प्रताणित करती हैं। इसे देखकर अब सरकार और रिजर्व बैंक काफी सख्ती कर रहा है। इस बीच कल भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, अनियमित कर्ज गतिविधियों को लेकर राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
वित्तीय कामकाज पर लगा बैन
केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण राइनो फाइनेंस प्राइवेट लि. के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है। यह ऐसी गतिविधियां हैं, जिसे सार्वजनिक हित के लिये नुकसानदायक माना गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कामकाज नहीं करेगी।
ये एप्स हुई हैं बैन
आरबीआई ने कहा, ‘‘ कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी।’’ कंपनी से संबद्ध सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप में हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी और रुपी बस शामिल हैं।