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उत्तर प्रदेश में अचानक बंद हो गया ये बैंक, RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस, ग्राहकों को मिलेंगे बस इतने पैसे

RBI ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से बीमा दावे के तहत पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

Written By: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: July 19, 2023 23:23 IST
RBI- India TV Paisa
Photo:PTI RBI

भारतीय रिजर्व बैंक की एक और सख्त कार्रवाई के चलते उत्तर प्रदेश का एक बैंक पर ताला लग गया है। रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि बैंक को बुधवार शाम से वित्तीय कामकाज करने से रोक दिया गया है। 

बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे का कारण बताते हुए रिजर्व बैंक ने जानकारी दी कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने और कमाई की संभावना कम होने के आधार पर यह कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा। 

ग्राहकों को लगा तगड़ा झटका 

बैंक के अचानक बंद होने से बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई रखने वाले आम खाताधारकों को तगड़ा झटका लगा है। बैंक में रखी उनकी पूंजी पर खतरा बढ़ गया हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से बीमा दावे के तहत पांच लाख रुपये की सीमा तक अपनी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानि आपके पास भले ही बैंक में ज्यादा पैसे जमा हों, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख रुपये का ही भुगतान किया जाएगा। 

पिछले महीने भी की थी बड़ी कार्रवाई 

रिजर्व बैंक पिछले महीने भी बैंकों के परिचालन में कोताही को लेकर सख्त आदेश दे चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जून में निर्देशों का अनुपालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड बकाया के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ग्राहकों ने अन्य माध्यम से नियत तारीख तक बकाया का भुगतान कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।

RBI के नियमों को न मानना इस बैंक पर पड़ा भारी

रिजर्व बैंक के नियमों की अनदेखी एक और बैंक पर भारी पड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना (The Bihar State Co-operative Bank Limited, Patna) पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 60.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि RBI ने बैंकों के दिन प्रतिदिन के कामकाज को लेकर सख्त नियम बनाए हैं और रिजर्व बैंक (Reserve Bank) समय समय पर देश के निजी, सरकारी और सहकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा करता रहता है। इसी बीच नियमों के उल्लंघन का मामला पटना के बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से सामने आया है। 

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