भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने तेजपुर स्थित महाभैरब सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस उसकी खराब होती वित्तीय स्थिति के चलते कैंसिल कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा। भाषा की खबर के मुताबिक, एक बयान में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, असम से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं
खबर के मुताबिक, लाइसेंस कैंसिल करने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा कि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। बैंक ने कहा कि अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। साथ ही उसने कहा कि बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। परिसमापन पर, हर जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा।
99.8 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी जमा राशि पाने के हकदार
RBI ने कहा कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 20. 03 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। आरबीआई समय-समय पर सहकारी बैंकों की समीक्षा करता रहता है। इससे पहले भी केंद्रीय बैंक ने कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस उनकी खराब वित्तीय स्थिति या नियामकीय उल्लंघन के चलते कैंसिल कर दिया है। तेजपुर स्थित महाभैरब सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से तत्काल उसके कस्टमर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।