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RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, जानिए ग्राहकों पर क्या होगा असर

Jai Prakash Narayan Nagari Cooperative Bank : जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह है।

Edited By: Pawan Jayaswal
Updated on: February 06, 2024 22:17 IST
आरबीआई न्यूज- India TV Paisa
Photo:FILE आरबीआई न्यूज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक बसमतनगर, महाराष्ट्र (Jai Prakash Narayan Nagari Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए मंगलवार को उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरबीआई के मुताबिक, यह सहकारी बैंक मौजूदा हालात में अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण रूप से भुगतान कर पाने में असमर्थ होगा। लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बैंक को ‘बैंकिंग’ व्यवसाय से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें तत्काल प्रभाव से जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान भी शामिल है।

99.78% ग्राहकों को वापस मिलेगा पूरा पैसा

आरबीआई ने बयान में कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से इस बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। सहकारी बैंक के परिसमापन पर उसके प्रत्येक जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा पाने का अधिकार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.78 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि पाने के हकदार हैं।

आज से रद्द हुआ लाइसेंस

आरबीआई ने कहा, ‘‘जय प्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा।’’ आरबीआई ने छह फरवरी, 2024 को कारोबार समाप्ति से बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि इस बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह है।

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