बेंगलुरू। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक तगड़ा झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम को नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक में "पर्यवेक्षी चिंताओं" का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक लगा दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक को अपनी आईटी प्रणाली का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने आज, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत, निर्देश देते हुए पेटीएम पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी है।"
"बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग आईटी की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरबीआई द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट अनुमति के अधीन होगी। यह कार्रवाई बैंक में देखी गई कुछ सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है।