Monday, December 02, 2024
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Railway: कन्फर्म टिकट में पैसेंजर का नाम बदलवाने की भी मिलती है सुविधा, जानें कब और किसके लिए है ऑप्शन

महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक) को कुछ खास परिस्थितियों में अपने नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ वाले यात्री के नाम में बदलाव की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Dec 02, 2024 7:48 IST, Updated : Dec 02, 2024 7:48 IST
कुछ खास परिस्थितियों में नाम में बदलाव करने का विकल्प मिलता है।- India TV Paisa
Photo:FILE कुछ खास परिस्थितियों में नाम में बदलाव करने का विकल्प मिलता है।

भारतीय रेल के मुताबिक, नियम कहता है किसी व्यक्ति के नाम पर रिजर्व बर्थ या सीट का इस्तेमाल सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा और उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। लेकिन साथ ही रेलवे किसी विशेष परिस्थिति में कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट में पैसेंजर का नाम बदलने की भी सुविधा देता है। हां, इसके लिए कुछ तय नियम और शर्तें हैं जिसके आधार पर ही पैसेंजर के नाम में बदलाव संभव होगा।  

 
भारतीय रेल के नियम के मुताबिक, महत्वपूर्ण स्टेशनों के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक) को कुछ खास परिस्थितियों में अपने नाम पर आरक्षित सीट या बर्थ वाले यात्री के नाम में बदलाव की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है। आपको इसके लिए तय समयसीमा और नियमों के मुताबिक रिक्वेस्ट करना होता है।

निम्न परिस्थितियों में पैसेंजर के नाम में बदलाव के हैं प्रावधान

-जहां यात्री सरकारी कर्मचारी है, ड्यूटी पर है और उपयुक्त प्राधिकारी, ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है तो नाम में बदलाव का विकल्प मिलता है।
- जब पैसेंजर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप में रिक्वेस्ट करता है कि उसके नाम पर किया गया रिजर्वेशन उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य, यानी माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी को ट्रांसफर किया जाए, तो यह सुविधा मिलती है।
-अगर पैसेंजर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र है और संस्थान का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में रिक्वेस्ट करता है कि किसी छात्र के नाम पर किया गया रिजर्वेशन उसी संस्थान के किसी दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जाए तो नाम बदला जा सकता है।
-अगर पैसेंजर किसी विवाह पार्टी के सदस्य हैं और ऐसे पार्टी का मुखिया माना जाने वाला कोई व्यक्ति ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित में अनुरोध करता है कि विवाह पार्टी के किसी सदस्य के नाम पर किया गया रिजर्वेशन किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी नाम बदलने का ऑप्शन है।
- अगर यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेटों का एक समूह है और कोई अधिकारी जो समूह का मुखिया है, ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में रिक्वेस्ट करता है कि किसी कैडेट के नाम पर किया गया रिजर्वेशन किसी दूसरे कैडेट को ट्रांसफर कर दिया जाए, तब भी यह विकल्प मिलता है।

यहां एक बात जरूर ध्यान में रख लें कि कन्फर्म टिकट में पैसेंजर का नाम बदलवाने का अनुरोध सिर्फ एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। अगर पैसेंजर ग्रुप में है तो ग्रुप की कुल संख्या के 10% से ज्यादा बदलाव नहीं हो सकेगा।

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