देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते उपभोक्ताओं को बिजली कटौती (Power Cut) का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली काटे जा रहे हैं। दरअसल, बिजली की रिकॉर्ड मांग के चलते कंपनियां बिजली की कटौती कर रही है। ऐसे में क्या आपको पता है कि कुछ मामले में आप बिजली कटौती को लेकर कंपनी से मुआवजा वसूल सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कब-कब आप बिजली काटने को लेकर कंपनी से पैसा वसूल सकते हैं।
कब आप मुआवजा वसूलने के लिए हकदार
नियम के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना अनिवार्य है अगर यह साबित हो जाता है कि कंपनी ने जानबूझकर बिजली कटौती की है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। इसके अलावा अगर कोई बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, पुनः कनेक्शन, शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी या लोड में परिवर्तन, बिलिंग सेवाएं, वोल्टेज और बिल जैसी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहती है, तो उपभोक्ता मुआवजे के हकदार होंगे।
विद्युत मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इन सेवाओं (ऊपर उल्लिखित) को प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी से वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा। 24*7 बिजली आपूर्ति उपभोक्ताओं का अधिकार है और अगर कोई वितरण कंपनी जानबूझकर लोड शेडिंग करती है, तो उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी से मुआवजे का दावा करने का अधिकार है।
मुआवजा के लिए क्लेम कैसे करें?
विभिन्न कमियों जैसे खराब मीटर, बिजली आपूर्ति में रुकावट आदि के लिए मुआवजा या तो स्वचालित रूप से देना अनिवार्य है या नियम में निर्दिष्ट अनुसार शिकायत दर्ज करके दिया जाना चाहिए। बिजली मंत्रालय ने कहा, "उपभोक्ताओं को उन मापदंडों के लिए स्वचालित रूप से मुआवज़ा दिया जाएगा, जिनकी दूर से निगरानी की जा सकती है, जब यह सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है कि वितरण लाइसेंसधारी के प्रदर्शन में कोई चूक है।"