Highlights
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की है योजना
- इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है
- पीएमजीकेएवाई योजना 2020-21 में केवल तीन महीने के लिये शुरू की गयी थी
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) की अवधि मार्च के बाद आगे बढ़ाये जाने के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया। केंद्र ने मार्च, 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के दायरे में आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने को लेकर योजना शुरू की थी।
इसका मकसद महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की कठिनाइयों को कम करना था। इसके तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है। यह एनएफएसए के तहत 2-3 रुपये किलो की दर से सामान्य खाद्यान्न आवंटन के अलावा है। सीतारमण ने बजट बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मुझे बजट में कही गयी बातों के अलावा कुछ नहीं कहना है।’’
उनसे यह पूछा गया था कि क्या पीएमजीकेएवाई का दायरा मार्च, 2022 के बाद बढ़ाया जाएगा। पीएमजीकेएवाई योजना 2020-21 में केवल तीन महीने के लिये शुरू की गयी थी। बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर जुलाई-नवंबर कर दिया। कोविड संकट बने रहने पर इसे 2021 में मई और जून में फिर लागू किया गया और चौथे चरण के तहत पांच महीने के लिये जुलाई से नवंबर, 2021 तक बढ़ाया गया। बाद में योजना की अवधि दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गयी।