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PNB ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट! नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा अकाउंट

PNB की ओर से कहा गया है कि जिन करंट और सेविंग अकाउंट से दो वर्ष से लेनदेन नहीं हुआ है। उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाएगा। ऐसे अकाउंटहोल्डर्स को खाते को एक्टिव कराने के लिए दोबारा केवाईसी करानी होगी।

Written By: Abhinav Shalya
Updated on: October 24, 2023 11:09 IST
PNB- India TV Paisa
Photo:FILE PNB

देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ग्राहकों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत बैंक की ओर से कहा गया है कि ऐसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जिसमें दो वर्ष के दौरान में कोई लेनदेन नहीं हुआ है। उसे निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय खाते को दोबारा चालू करने के लिए ब्रांच जाना होगा। 

पंजाब नेशनल बैंक ने सोशल मीडिया पर की अपील 

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि गाइडलान्स के मुताबिक, ऐसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट  जिनसे बीते दो वर्ष से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं हुआ है और 24 महीने से खाते में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की गई है। तो ऐसे खातों को बैंक की ओर से निष्क्रिय कर दिया जाता है। आपको आपको अपने खाते को दोबारा से शुरू करने के लिए ब्रांच जाकर केवाईसी करानी होगी। इसके बाद आपका अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा।  

खाता निष्क्रिय होने पर नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन 

अगर आपका खाता निष्क्रिय हो गया है तो आप अपने खाते से किसी भी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं कर पाएंगे। जमा राशि पर बैंक की ओर से ब्याज नियमित रूप से क्रेडिट की जाती है। एसएमएस और डेबिट चार्ज भी कटता रहेगा। बता दें, बैंक की ओर से दी जाने वाली इंटरेस्ट और कटा जाने वाले चार्ज को लेनदेन नहीं माना जाता है। 

RBI की निष्क्रिय खातों के लिए क्या है गाइडलाइन 

सभी बैंकों को आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करना होता है। आरबीआई के अनुसार ऐसे खाते जिनसे दो वर्ष में किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं होता है। उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाता है और ऐसे खातों दोबारा शुरू करने के लिए फिर केवाईसी करानी होती है। 

निष्क्रिय खाता होने पर बैंक देते हैं सूचना 

अगर किसी खाते से एक वर्ष से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं किया जाता है तो बैंक इसकी सूचना ग्राहक को देता और अपील करता है कि वह खाते से कोई डेबिट या क्रेडिट लेनदेन करें। वहीं, बैंक को दो वर्ष से लेनदेन के कारण किसी खाते को निष्क्रिय मानना होता है तो उसे तीन महीने पहले ग्राहक को ये सूचना देनी होती है। 

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