PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर देश के आम किसानों को मिलता है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा के आयु के किसानों को 3 हजार रुपये महीने यानी 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाती है।
किसे मिलता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन छोटे और सीमांत किसानों को फायदा दिया जाता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि होती है। इस योजना में एंट्री के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और आपको हर महीने 55 से 200 प्रति महीना (आयु के हिसाब से) योगदान करना होगा। इसके बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3000 रुपये महीने की पेंशन आपको दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के फायदे
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 3000 रुपये प्रति महीने की पेंशन 60 वर्ष से ज्यादा के किसानों को दी जाती है।
- किसान की मृत्यू के बाद 50 प्रतिशत राशि उनकी पत्नी को दी जाती है।
- अगर पीएम किसान मानधन योजना के तहत जमाकर्ता 10 वर्ष से कम अवधि में निकल जाता है तो उसे सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के साथ ही जमा राशि का भुगतान किया जाता है।
- अगर जमाकर्ता 10 वर्ष से ज्यादा की अवधि के बाद इस योजना से निकल जाता है। लेकिन उसने 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग अकाउंट की ब्याज जो ज्यादा है उसका भुगतान कर दिया जाता है।
किन किसानों नहीं मिलता प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ
- वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है।
- एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) का योगदान करने वाले किसानों को।
- ईएसआईसी और ईपीएफओ का लाभ ले रहे किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?
- इसके लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होगा।
- अब आपको आधार कार्ड और सेविंग अकाउंट नंबर के माध्यम से इस योजना में पंजीकरण कराना होगा।
- आपको पहला योगदान कैश में देना होगा और फिर उसके बाद खाते से ऑटो डेबिट मेनडेट कराना होगा।
- इसके बाद आपका किसान पेंशन अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा और किसान कार्ड आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा।