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जीएसटी की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर बड़ा फैसला संभव, ऑनलाइन गेमिंग-कसीनो एजेंडे से इस बार बाहर

सूत्रों ने कहा कि जिन मुद्दों पर परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक में विचार नहीं किया जा सका था, वे जीएसटी परिषद की 18 फरवरी को होने वाली 49वीं बैठक के एजेंडा में सबसे ऊपर हैं।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: February 16, 2023 22:26 IST
जीएसटी - India TV Paisa
Photo:INDIA TV जीएसटी

जीएसटी परिषद की 18 फरवरी को होने वाली बैठक में पान मसाला और गुटखा कारोबार में कर चोरी पर लगाम लगाने की व्यवस्था पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन पर भी फैसला होने की उम्मीद है। वहीं, इस बार की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर विचार होने की संभावना नहीं है। परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। 

जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक होगी 

सूत्रों ने कहा कि जिन मुद्दों पर परिषद की 17 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक में विचार नहीं किया जा सका था, वे जीएसटी परिषद की 18 फरवरी को होने वाली 49वीं बैठक के एजेंडा में सबसे ऊपर हैं। पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओड़िशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता वाले जीओएम की रिपोर्ट पर बैठक में विचार किया जा सकता है। माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण पर पिछले साल जुलाई में हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर भी विचार किये जाने की संभावना है। मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि न्यायाधिकरण में दो न्यायिक सदस्य शामिल होने चाहिए। इसमें एक-एक तकनीकी सदस्य केंद्र और राज्यों से होने चाहिए। 

फिलहाल, ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी 

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष होना चाहिए। हालांकि ‘ऑनलाइन गेमिंग’ पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की संभावना नहीं है। रिपोर्ट पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपी जा चुकी है और परिषद में विचार के लिये रखे जाने से पहले इसे राज्यों को दिया जाना है। जीओएम ने नवंबर में पिछली बैठक में इसपर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमित जतायी थी। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि कर पोर्टल की तरफ से लिये जाने वाले केवल शुल्क पर या प्रतिभागियों से प्राप्त दांव राशि समेत पूरी रकम पर लगाया जाए। जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिये सभी सुझाव जीएसटी परिषद को भेजने का फैसला किया। फिलहाल, ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कर सकल गेमिंग राजस्व पर लगता है। यह वह शुल्क है जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल लेते हैं। 

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