पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 थी। इसके बाद सरकार पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना वसूल रही है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2023 से केंद्र सरकार निष्क्रिय पैन को आधार से जोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना वसूल रही है। सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक कुल 601.97 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। ऐसे में क्या आपका पैन आधार से लिंक है। हम आपको पूरा प्रॉसेस बता रहे हैं, जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन और आधार जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं तो कैसे जुर्माना भरकर लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंक की स्थिति कैसे जांचें?
स्टेप-1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर, क्विक लिंक सेक्शन में आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
स्टेप-2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें, और लिंक आधार स्टेटस देखने पर क्लिक करें।
सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के बारे में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं।
SMS के जरिए कैसे करें पता?
पैन कार्ड का आधार से लिंक स्टेटस जानने के लिए UIDPAN < 12 डिजिट आधार नंबर> < 10 डिजिट पर्मानेंट अकाउंट नंबर> अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है तो आपको 'Aadhaar... is already associated with PAN (number) in ITD database' ये मैसेज मिल जाएगा। अन्यथा आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है।
लिंक नहीं तो जुर्माना कैसे भरें
- स्टेप-1: ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
- स्टेप-2: अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- स्टेप-3: ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें।
- स्टेप-4: अपना पैन और ओटीपी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- स्टेप-5: ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
- स्टेप-6: आयकर टाइल पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
- स्टेप-7: संबंधित आकलन वर्ष और भुगतान का प्रकार अन्य रसीदें (500) चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
- स्टेप-8: अब, चालान जनरेट हो जाएगा। अगली स्क्रीन पर, आपको भुगतान का तरीका चुनना होगा। भुगतान का तरीका चुनने के बाद, आपको बैंक की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप भुगतान कर सकते हैं।
- शुल्क का भुगतान करने के बाद, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।