PAN 2.0: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए पैन 2.0 लॉन्च किया है। इस पहल का फायदा उठाकर आप भी क्यूआर कोड से लैस नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। ई-पैन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं, फिजिकल पैन के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर नया पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी।
NSDL के माध्यम से ई-पैन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर NSDL ई-पैन पोर्टल पर जाएं।
- अपना पैन, आधार कार्ड विवरण (व्यक्तियों के लिए) और जन्म तिथि दर्ज करें।
- अपने विवरण की समीक्षा करें और वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त करने का अपना पसंदीदा तरीका चुनें। जारी रखने के लिए 10 मिनट के भीतर OTP दर्ज करें।
- पैन जारी होने के 30 दिनों के भीतर तीन अनुरोधों तक यह सेवा निःशुल्क है। इसके बाद के अनुरोधों की लागत 8.26 रुपये है, जिसमें GST शामिल है।
- सफल भुगतान के बाद, ई-पैन आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर 30 मिनट के भीतर भेज दिया जाएगा।
अगर आपको अपने ईमेल आईडी पर पैन प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया भुगतान विवरण के साथ tininfo@proteantech.in पर हमसे संपर्क करें। तत्काल सहायता के लिए, आप 020 27218080 या 020 27218081 पर हमारी ग्राहक सेवा टीम से भी संपर्क कर सकते हैं।
पैन कार्ड में सुधार
वर्तमान पैन धारकों के पास अपने मौजूदा पैन विवरण, जैसे ईमेल, मोबाइल नंबर, पता, नाम और जन्म तिथि को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपडेट या सही करने का विकल्प है। पैन 2.0 परियोजना के जारी होने तक, पैन धारक निम्नलिखित URL पर पहुंचकर अपने ईमेल, मोबाइल नंबर और पते को मुफ़्त में अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर सकते हैं:
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserAddressUpdate.html
https://www.pan.utiitsl.com/PAN_ONLINE/homeaddresschange
पैन विवरण में किसी भी अन्य अपडेट या सुधार के लिए, धारक भौतिक केंद्रों पर जाकर या शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन करके वर्तमान प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण: आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी।
- पते का प्रमाण: बैंक स्टेटमेंट, रेंटल एग्रीमेंट या यूटिलिटी बिल।
- जन्म तिथि का प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।