Highlights
- झारखंड सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को मंजूरी दे दी
- पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था
- झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बना
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक सबसे अहम मुद्दा रहा है। आजादी के बाद से देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन स्कीम जारी थी, उसे 2005 में खत्म कर नई पेंशन स्कीम पेश की गई। अब करीब 17 साल बाद कई राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मन बना लिया है।
ताजा उदाहरण झारखंड का है। यहां की सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ लागू करने को मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह समिति योजना को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा तैयार करेगी। इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।’’
2004 को बंद हुई थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना को एक अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था। गौरतलब है कि झारखंड पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा की है। इसके मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। ऐसे में केंद्र और अन्य राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि New Pension Scheme (NPS) से Old Pension Scheme (OPS) में आने पर कर्मचारियों को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है।
Old Pension Scheme | New Pension Scheme |
पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं | कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती |
GPF (General Provident Fund) की सुविधा | जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया |
सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है | NPS शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है |
OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है | रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है |
रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है | रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है |
सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है | सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है |
रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है | पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है |