Old Pension Scheme Updates: हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य के मुख्य सचिव ने सोमवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी का अंश) एक अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा। ओपीएस की बहाली 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रमुख वादों में शामिल थी और इस संबंध में 13 जनवरी 2023 को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में फैसला किया गया था।
RBI दे चुका है चेतावनी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर आगाह किया था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे राज्यों के स्तर पर राजकोषीय परिदृश्य को लेकर बड़ा जोखिम है और आने वाले वर्षों में उनके लिये ऐसी देनदारी बढ़ेगी, जिसके लिये पैसे की व्यवस्था नहीं है। आरबीआई ने ‘राज्य वित्तः 2022-23 के बजट का अध्ययन’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय कही है जब हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू करने की घोषणा की है। इससे पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ और झारखंड ने केंद्र सरकार तथा पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को ओपीएस बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में जानकारी दी थी।
क्या खासियत है पुराने पेंशन योजना की?
- पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं
- GPF (General Provident Fund) की सुविधा
- सुरक्षित पेंशन योजना है. इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है
- OPS में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है
- रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है
- सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है
- रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है
New Pension Scheme के ये हैं फायदे
- कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती
- जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया
- NPS शेयर बाजार आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है
- रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है
- रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है
- सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है
- पेंशन प्राप्ति के लिए NPS फंड से 40 फीसदी पैसा इन्वेस्ट करना होता है