नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS) को चलाने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटर और डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)) की ओर से योजना से बाहर निकलने पर या निकासी के समय ग्राहकों के बैंक खाते में एनपीएस फंड्स को क्रेडिट करने के लिए इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन पेनी ड्रॉप पद्धति के अनुसार किया जाएगा।
पीएफआरडीए की ओर से जारी किए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एनपीएस योजना से बाहर निकलने या निकासी से अनुरोधों को प्रोसेस करने और सब्सक्राइबर्स की बैंक अकाउंट डिटेल में संशोधन करने के लिए पेनी-ड्रॉप पद्धति के अनुसार वेरिफिकेशन आवश्यक है।
बिना वेरिफिकेशन नहीं निकलेगा पैसा
अगर सीआरए पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन करने में असफल हो जाता है तो एनपीएस योजना से एक्जिट और निकासी या सब्सक्राइबर के बैंक खाते में बदलाव नहीं किया जा सके।
CRA भेजेगा वैरिफिकेशन की जानकारी
अगर पेनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल होता है तो सीआरए को इसकी जानकारी सब्सक्राइबर के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजनी होगी और उन्हें सलाह देनी होगी कि वे अपने नोडल ऑफिसर और POP से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पेनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन नहीं होने की जानकारी सीआरए को उस सब्सक्राइबर के नोडल अफसर और पीओपी को देनी होगी।
बता दें, जब भी किसी सब्सक्राइबर का पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो सीआरए अतिरिक्त वेरिफिकेशन करता है। साथ ही निकासी से जुड़े किसी भी अनुरोध को प्रोसेस करने से पहले काफी सर्तकता बरती जाती है।
पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल होने का कारण
- अमान्य खाता संख्या/खाता प्रकार
- अमान्य/गलत आईएफएससी कोड
- नाम सही नहीं होना
- खाता निष्क्रिय
- खाता बंद होना
- खाता मौजूद नहीं होना
- अकाउंट ट्रांसफर
- क्रेडिट फ्रीज
- खाता का प्रकार बेमेल होना