भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (AAI) और अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच हुआ रियायत-संबंधी डील 'व्यापार का हस्तांतरण' न होकर सर्विस की आपूर्ति है, लिहाजा इस पर GST लगेगा। जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) की केरल पीठ ने यह फैसला देते हुए कहा कि इस समझौते पर जीएसटी लागू लगेगा। केरल एएआर का यह फैसला जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों के हस्तांतरण के मामले में राजस्थान और गुजरात अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के फैसले और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मामले में उत्तर प्रदेश एएआर के फैसलों के विपरीत है। इन प्राधिकरणों ने ऐसे हस्तांतरण को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिलने का आदेश दिया था।
इसलिए जीएसटी लागू होगा
विमान पत्तन प्राधिकरण ने एएआर के समक्ष अपने आवेदन में कहा कि उसने 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अदाणी तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के साथ रियायतकर्ता डील किया है। एएआई ने एएआर से कई सवालों के जवाब मांगे थे, जैसे क्या समझौते में व्यवसाय का हस्तांतरण शामिल है और क्या इस तरह के हस्तांतरण को जीएसटी से छूट दी जाएगी। एएआर ने 10 जनवरी को पारित फैसले में कहा कि रियायतकर्ता आवेदक के हवाई अड्डे को विकसित करने की सेवा की आपूर्ति कर रहा है, और इसलिए जीएसटी लागू होगा।
एमएसईडीसीएल से समझौता
अदाणी समूह की दो कंपनियां- अदाणी पावर और अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी फाइव लिमिटेड समझौते के तहत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) को लगभग 6,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेंगी। अदाणी पावर लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने लगभग 1,500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एमएसईडीसीएल के साथ समझौता किया है। इसमें कहा गया, “अदाणी पावर लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,496 मेगावाट (शुद्ध) आपूर्ति के लिए विद्युत आपूर्ति समझौता (पीएसए) किया है।” वहीं अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने शेयर बाजार को दी एक अन्य सूचना में कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी की अनुषंगी कंपनी अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी फिफ्टी फाइव लिमिटेड ने लगभग 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एमएसईडीसीएल के साथ बिजली खरीद समझौता किया है।