फॉक्सकॉन इंडिया (Foxconn India) भारत में एपल (Apple) के लिए आईफोन (iPhone) बनाती है। इस एपल सप्लायर के एक नियम पर अब विवाद बढ़ गया है। फॉक्सकॉन इंडिया के आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं देने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने इस मुद्दे पर तमिलनाडु के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बारे में मीडिया में खबरें आई हैं, जिसके बाद श्रम विभाग ने यह कदम उठाया है।
समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 का दिया हवाला
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही, इसने कहा कि क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय को भी श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
मीडिया में आई खबरों पर लिया संज्ञान
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन संयंत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फॉक्सकॉन इंडिया ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन की भारतीय सब्सिडियरी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल है। फॉक्सकॉन इंडिया iPhone, iPad, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित Apple प्रोडक्ट्स के लिए प्रमुख सप्लायर है। फॉक्सकॉन के भारत में कई कारखाने हैं, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक में स्थित प्लांट शामिल हैं।
(भाषा)