Friday, September 13, 2024
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Unified Pension Scheme : इस राज्य ने दी UPS को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में मिलेगी आधी सैलरी

Unified Pension Scheme in Maharashtra : केंद्र के बाद अब महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

Written By: Pawan Jayaswal
Updated on: August 25, 2024 19:25 IST
यूनिफाइड पेंशन स्कीम- India TV Paisa
Photo:FILE यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Unified Pension Scheme in Maharashtra : केद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब राज्य भी इस पेंशन स्कीम को अपनाने में आगे आ रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने भी इस पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को 50% सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। साथ ही इस स्कीम में सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त पेमेंट भी शामिल है। इस स्कीम से 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारों के कर्चमारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा।

UPS में कितनी मिलेगी पेंशन?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन अमाउंट होगा। इस पेंशन के लिए सर्विस योग्यता 25 साल होगी। जो कर्मचारी 25 साल तक सर्विस देंगे, उन्हें इस सुनिश्चित पेंशन का फायदा मिलेगा। वहीं, 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस है, तो उन कर्मचारियों को सर्विस के समानुपात में पेंशन मिलेगी।

यूपीएस में कर्मचारियों को ये भी मिलेंगे फायदे

 

  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा।
  • जिनकी सर्विस अवधि कम है, उनके लिये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान है।
  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई का ध्यान रखा गया है। महंगाई भत्ते के जैसे पैटर्न पर सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लगेगा। 
  • यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त पेमेंट का प्रावधान है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मंथली वेतन (pay + DA) का 1/10 वां हिस्सा मिलेगा।

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