अगर आप बार और क्लब जाते हैं और महाराष्ट्र (Maharashtra) में रहते हैं तो आगामी 1 नवंबर से यहां परोसी जाने वाली शराब (liquor in bars club) अब आपको महंगी पड़ेगी। राज्य सरकार (Maharashtra govt)ने परमिट रूम शराब सेवा के लिए वैट (VAT) में 5 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। अब यह बढ़कर कुल 10 प्रतिशत हो गया है। टाइम्स नाऊ की खबर के मुताबिक, हालांकि, ऑन-काउंटर बिक्री की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि स्टार होटलों में शराब सर्विस के लिए वैट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वह पहले से ही 20 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं।
बढ़ोतरी को आश्चर्यजनक बताया
खबर में कहा गया है कि वैट (VAT) में बढ़ोतरी को लेकर होटल व्यवसायियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार की तरफ से हाल ही में लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी से ग्राहकों के लिए शराब की कीमत पहले ही बढ़ गई है और यह बढ़ोतरी सिर्फ उनके खर्चों में इजाफा करने वाली है। होटल एंड रेस्टोरेंट ऑफ वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने इस बढ़ोतरी को आश्चर्यजनक बताया। उनका कहना है कि सालाना उत्पाद शुल्क में वृद्धि की बैकग्राउंड में इसका मतलब होगा कि रेस्टोरेंट, लाउंज और बार में कीमतें बढ़ जाएंगी।
कस्टमर चुन सकते हैं नया ऑप्शन
उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, वैट (VAT) बढ़ाने के फैसले का रिजल्ट यह भी देखने को मिल सकता है कि कस्टमर कम महंगे ऑफ-प्रिमाइस ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें इमारत की छतों, पार्कों, समुद्र तटों या पार्क की गई कारों पर उपभोग करना शामिल है। खबर तो यह भी है कि राज्य प्रशासन (Maharashtra govt) एक नई उत्पाद शुल्क नीति लागू करने पर भी विचार कर रहा है जो बार और परमिट रूम में बोतलबंद शराब (liquor) की बिक्री की परमिशन देगा और कीमतों को पेय पदार्थों की अल्कोहल सामग्री से जोड़ देगा।