Wednesday, January 08, 2025
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LIC ऑफिस 30 और 31 मार्च को पॉलिसीहोल्डर्स की सुविधा के लिए खुले रहेंगे, जानें बाकी कंपनियों पर अपडेट

भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह फैसला बीमा नियामक आईआरडीएआई के इस संबंध में 28 मार्च 2024 को जारी निर्देश के मुताबिक लिया है।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Mar 29, 2024 8:58 IST, Updated : Mar 29, 2024 9:07 IST
शाखाएं सामान्य कामकाजी घंटों के मुताबिक खुली रहेंगी।
Photo:FILE शाखाएं सामान्य कामकाजी घंटों के मुताबिक खुली रहेंगी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कार्यालय (ऑफिस) वित्तीय वर्ष 2023-24 के आखिरी दिनों यानी 30 और 31 मार्च 2024 को खुले रहेंगे। एलआईसी ने इस संबंध में जारी गाइडलाइंस में कहा है कि यह तय किया गया है कि जोन और डिवीजन के तहत आने वाले ऑफिस शानिवार और रविवार को ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के मुताबिक खुले रहेंगे। कंपनी ने कहा है कि पॉलिसीहोल्डर्स को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ऑफिस को खोलने का फैसला लिया गया है। ऐसा देखा जाता है कि मार्च के आखिरी दिनों में पॉलिसीहोल्डर्स बड़ी संख्या में एलआईसी ऑफिस अपना प्रीमियम जमा करने जाते हैं या उनके कई पेडिंग काम जो 31 मार्च तक होने हैं, को पूरा करने ऑफिस पहुंचते हैं।

IRDAI ने जारी किए हैं निर्देश

भारतीय जीवन बीमा निगम ने यह फैसला बीमा नियामक आईआरडीएआई के इस संबंध में 28 मार्च 2024 को जारी निर्देश के मुताबिक लिया है। आईआरडीएआई ने इसमें तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी शाखाएं खुले रखने के निर्देश दिए हैं। नियामक ने कंपनियों को भेजे एक संदेश में कहा कि पॉलिसीधारकों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, इंश्योरंस कंपनियों को 30 और 31 मार्च, 2024 को अपनी शाखाएं सामान्य कामकाजी घंटों के मुताबिक खुली रखने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि बीमाकर्ता सलाह पर ध्यान दे सकते हैं और सप्ताहांत पर शाखाएं खुली रखकर की जा रही विशेष व्यवस्था का प्रचार कर सकते हैं।

बैंकों में 30-31 मार्च को भी कामकाज होगा

इससे पहले आरबीआई ने बैंकों को भी आगामी शनिवार और रविवार यानी 30-31 मार्च को भी कामकाज जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। यानी बैंकों की शाखाएं इन दिनों खुली रहेंगी। ऐसे में अगर बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है, तो आप उसे शनिवार और रविवार को भी निपटा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को 30 मार्च और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेन-देन से संबंधित काउंटर खुला रखने का निर्देश दिया है।

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