Thursday, November 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. ITR Filing: लास्ट डेट निकलने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानिए क्या है नियम

ITR Filing: लास्ट डेट निकलने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानिए क्या है नियम

ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। वह अभी भी बिना फाइन दिए आईटीआर भर सकते हैं।

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Updated on: August 01, 2022 12:32 IST
लास्ट डेट निकलने के...- India TV Paisa
Photo:FILE लास्ट डेट निकलने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR

Highlights

  • ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है
  • 1 हजार से 5 हजार तक की देनी होगी जुर्माना राशी
  • आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है

ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। क्या वह बिना फाइन दिए ITR भर सकते हैं? क्या उनलोगों को 1 हजार से 5 हजार तक की जुर्माना राशी देनी होगी? आप बिना फाइन भरे कैसे ITR भर सकते हैं? इसके बारे में नियम क्या कहता है? हम नीचे बताने जा रहे हैं। 

क्या कहता है नियम?

अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और आपकी इनकम ढ़ाई लाख से कम है तो आप बिना पेनाल्टी दिए अपना आईटीआर भर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, आयकर की धार 234F के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर में कमाई 2.5 लाख से कम है तो उनके आईटीआर फाइल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह अगर फाइल करना चाहते हैं तो लेट फाइल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी उम्र साठ साल से अधिक और 80 साल से कम है और आपकी कमाई तीन लाख रुपये तक है तो सरकार के तरफ से आपको भी छुट जी जाती है। वहीं अगर आपकी आयु 80 साल से अधिक हो गई है तो आपको 5 लाख रुपये तक किसी भी तरह के आईटीआर फाइल करने की जरुरत नहीं पड़ती है।

फाइल करने की आखिरी रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक के रिटर्न हुए दाखिल

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तारीख (31 जुलाई) यानी रविवार को रात 10 बजे तक 63.47 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा चुके थे। आयकर विभाग ने आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई की अंतिम समय सीमा तय की थी। विभाग करदाताओं से लगातार यह अनुरोध करता रहा है कि वे पेनाल्टी से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा कर दें।

इससे पहले, 30 जुलाई तक 5.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे। रविवार को दाखिल आईटीआर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न की कुल संख्या 5.73 करोड़ के पार जा चुकी है। 

 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement