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ITR Filling: अगर 31 जुलाई तक आपने फाइल किया है Income Tax रिटर्न तो भी लग सकता है 5000 रुपये का जुर्माना, जानिए वजह

ITR Filling: इसलिए आयकर विभाग लोगों से वेरिफाई करने को कहता है। वेरिफाई करने से आयकर विभाग को पता चलता है कि करदाता ने इसे एक बार फिर अपने आयकर रिटर्न को अच्छे से देख लिया है और गलती होने की गुंजाइश खत्म हो गई है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: August 16, 2022 9:05 IST
 - India TV Paisa
Photo:FILE ITR Filling Penalty

Highlights

  • ITR वेरिफाई नहीं होने पर 5,000 रुपये की लेट फीस सहित पेनल्टी देना होगा
  • ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुसार, कुल 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं
  • Income Tax रिटर्न फाइल करने के बाद महत्वपूर्ण स्टेप उसे वेरिफाई करने का होता है

ITR Filling: वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि निकले हुए लगभग 16 दिन बीत चुके हैं। इस बार आयकर रिटर्न भरने की आखिरी समय सीमा 31 जुलाई थी। अगर, आपने डेडलाइन के अंदर अपना रिटर्न भर दिया और सोच रहे हैं कि आप सारे टेंशन से मुक्त हो गए है तो ऐसा नहीं है। आपके द्वारा समय सीमा के भीतर रिटर्न भरने के बावजूद भी आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है यह जुर्माना इसलिए लग सकता है कि अगर आप अपने आईटीआर को तय समय सीमा के भीतर दाखिल करने के बावजूद Verify (सत्यापित) नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आपका आयकर रिटर्न रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको देर से दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

रिटर्न को वेरिफाई करना क्यों जरूरी

यह संभावना होती है कि जब आप आईटीआर भर रहें तो कुछ गलती हो सकती है। इसलिए आयकर विभाग लोगों से वेरिफाई करने को कहता है। वेरिफाई करने से आयकर विभाग को पता चलता है कि करदाता ने इसे एक बार फिर अपने आयकर रिटर्न को अच्छे से देख लिया है और गलती होने की गुंजाइश खत्म हो गई है। टैक्सपेयर द्वारा वेरिफाई करने के बाद ही आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद इसे फाइनल किया जाता है। इसके बाद यदि टैक्सपेयर का कोई रिफंड बनता है तो उसे रिफंड जारी किया जाता है। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको अपने Income Tax Return को सत्यापित करने की जरूरत है। निर्धारित समय के भीतर सत्यापन के बिना ITR को वैलिड नहीं माना जाता है।

कितने दिनों तक कर सकते हैं वेरिफाई

अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल किया है तो आप 120 दिन का समय वेरिफाई के लिए मिलेगा। वहीं, 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने वाले कों यह समय सीमा सिर्फ 30 दिनों की होगी। वहीं, 1 अगस्त, 2022 से नया नियम प्रभावी हो गया है। इसके बाद आयकर रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। यानी, अगले साल से आपके पास रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए  सिर्फ 30 दिन का वक्त होगा।

5 तरीकों से कर सकते हैं ITR वेरिफिकेशन

  1. Aadhar ओटीपी के जरिए
  2. डीमैट अकाउंट के जरिए
  3. Bank अकाउंट के जरिए
  4. नेटबैंकिंग के जरिए
  5. बैंक ATM के जरिए

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