बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (IRDA) की ओर से इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी से जुड़ा नियम भी शामिल है। नए नियम के तहत बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा करना होगा। नए नियम एक अप्रैल 2024 से लागू होंगे।
पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नए नियम
नए नियमों के मुताबिक, यदि पॉलिसी खरीद के तीन साल के भीतर लौटायी या वापस की जाती है, तो वापसी मूल्य समान या उससे भी कम रहने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि जिस पॉलिसी को चौथे से सातवें वर्ष तक वापस किया जाता है, उनके वापसी मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में वापसी मूल्य से तात्पर्य बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारक को उसकी परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर भुगतान की गई राशि से है। यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान ‘सरेंडर’ करता है, तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है।
बीमा नियमों का किया गया एकीकरण
बता दें,इरडा की ओर से 19 मार्च को की गई बैठक में कई नियमों में बदलाव किया गया था। इसमें 34 नियमों को छह नियमों में एकीकृत कर दिया था। वहीं, दो नए नियम लाए गए थे। इन नियमों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियां, इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाजार, बीमा उत्पाद और विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के संचालन के साथ-साथ पंजीकरण, बीमा जोखिम और प्रीमियम के मूल्यांकन, वित्त, निवेश तथा कंपनी संचालन के पहलू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
इन नए नियमों को जारी करते हुए इरडा ने बताया कि नए इंश्योरेंस नियम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, विशेषज्ञों और जनता सहित अन्य पक्षों के साथ बातचीत करने के बाद जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य बीमा कंपनियों को बाजार मांग के अनुसार तेजी से कदम उठाने में सक्षम बनाना, कारोबार सुगमता को बेहतर करना और बीमा को बढ़ावा देना है।