Wednesday, January 15, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. IPO बंद होने के तीन दिन बाद ही शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग, सेबी की बैठक में इन 7 अहम सुझावों को मिली मंजूरी

IPO बंद होने के तीन दिन बाद ही शेयर मार्केट में होगी लिस्टिंग, सेबी की बैठक में इन 7 अहम सुझावों को मिली मंजूरी

निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की सूचीबद्धता की समयावधि को निर्गम बंद होने (टी) की तारीख से मौजूदा 6 दिनों से घटाकर 3 दिन करने को मंजूरी दी है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jun 28, 2023 22:38 IST, Updated : Jun 28, 2023 22:38 IST
SEBI
Photo:FILE सेबी

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सार्वजनिक निर्गम (IPO) के तहत शेयरों की सूचीबद्धता (Listing) के लिये समय अवधि मौजूदा 6 दिन से घटाकर 3 दिन करने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की यहां हुई बैठक में कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सूचीबद्धता अवधि कम करने के अलावा, जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है, उनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिये अतिरिक्त खुलासों की जरूरत तथा बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) एवं रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REIT) के यूनिटधारकों के लिये निदेशक मंडल में नामांकन अधिकार पेश करना शामिल हैं।

1 सितंबर से नया नियम लागू होगा 

निदेशक मंडल ने सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की सूचीबद्धता की समयावधि को निर्गम बंद होने (टी) की तारीख से मौजूदा छह दिनों से घटाकर तीन दिन करने को मंजूरी दी है। नियामक ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘संशोधित टी+3 (निर्गम बंद होने के दिन से तीन दिन) दिनों की संशोधित समयसीमा दो चरणों में लागू की जाएगी। 1 सितंबर, 2023 को या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिये यह स्वैच्छिक होगा और 1 दिसंबर, 2023 को या उसके बाद के निर्गमों के मामले में यह अनिवार्य होगा। सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए खुलासा आवश्यकताओं को भी बढ़ाएगा। 

निवेशक शिकायत प्रबंधन में और सुधार होगा

इसके तहत कुछ मानदंडों और शर्तों को पूरा करने वाले एफपीआई के स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण के संबंध में अतिरिक्त खुलासे को अनिवार्य करना शामिल है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अलावा नियामक स्कोर्स (सेबी शिकायत निपटान प्रणाली) के माध्यम से निवेशक शिकायत प्रबंधन तंत्र को मजबूत करेगा और नये मंच को ऑनलाइन विवाद समाधान व्यवस्था से जोड़ेगा। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement