क्या आपसे कभी ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं? जिसके बाद आपको बहुत अफसोस हुआ हो। लेकिन अब आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान ने होकर आप इसकी शिकायत दर्ज करा अपने पैसे वापस पा सकते हैं। RBI के अनुसार, अगर आपसे UPI पमेंट करते वक्त आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत करने के 48 घंटे बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि आपको इसकी शिकायत कहां करनी है और पैसे कैसे वापस आएंगे।
यहां करें शिकायत, 48 घंटे में पैसे वापस
अगर आपसे गलत अकाउंट में पेमेंट हो गया है तो सबसे पहले आपको उस पेमेंट प्लेटफॉर्म (Phone-pay, Google pay, Paytm) की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। जहां आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी। वह आपको उन्हें बताना होगा। इसके बाद आपको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। फिर जितना जल्दी हो सके आपको अपने बैंक में भी गलत पेमेंट की शिकायत दर्ज करानी होगी।
ऐसे करें शिकायत दर्ज
सबसे पहले तो आपको UPI पेमेंट के प्लेटफॉर्म के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा और अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।
इसके बाद जो भी जरूरी जानकारी आपसे मांगी जाए आप उन्हें दे दें। जैसे वह नंबर जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया है।
फिर बैंक में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
अगर फिर भी आपके पैसे नहीं आते हैं तो लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं।
शिकायत दर्ज होने के बाद आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जाएगा। फिर 2 से 3 वर्किंग डे में आपका पैसा आपको मिल जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर
Phone-Pay हेल्पलाइन नंबर-1800-419-0157
Google-Pay हेल्पलाइन नंबर- 080-68727374 / 022-68727374
Paytm हेल्पलाइन नंबर- 0120-4456-456
BHIM हेल्पलाइन नंबर- 18001201740, 022- 45414740
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